केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में होगी जांच, कोर्ट ने दी मंजूरी

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Gajendra-Singh-Shekhawat

राजस्थान में पिछले करीब दो सप्ताह से जारी सियासी संकट के बीच जयपुर की एक अदालत ने क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोपों की जांच के निर्देश दिए। राजस्थान पुलिस ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ जांच के लिए अदालत से इजाजत मांगी थी, जिसे जयपुर की अदालत ने मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ राजस्थान की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने का भी आरोप लगा हुआ है।

निवेशकों के 900 करोड़ रुपये के नुकसान का मामला

मंगलवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पवन कुमार ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ शिकायत एसओजी को भेजने का निर्देश दिया था। शेखावत का नाम संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में उनकी पत्नी और अन्य लोगों के साथ शिकायत में लिया गया है, जिसमें हजारों निवेशकों को कथित रूप से लगभग 900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि एसओजी की जयपुर इकाई पिछले साल से इस घोटाले की जांच कर रही है।

संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में 23 अगस्त, 2019 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले के संबंध में एसओजी द्वारा दायर आरोप पत्र में शेखावत का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें आरोप पत्र में शामिल करने के एक आवेदन को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त जिला जज की अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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एसओजी ऑडियो क्लिप मामले में भी भेज चुकी है नोटिस

गौरतलब है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने पहले ही कांग्रेस के कुछ नेताओं की खरीद-फरोख्त के मामले में ऑडियो क्लिप की जांच के संबंध में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक नोटिस भेजा हुआ है, जिसमें उनपर कुछ कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप है। ऑडियो क्लिप मामले में एसओजी मंत्री शेखावत से पूछताछ और वॉइस सेंपल रिकॉर्ड करना चाहती है।

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