अब सिर्फ प्रधानमंत्री को प्रोटेक्शन देगी एसपीजी, पूर्व पीएम को 5 साल मिलेगी सुविधा

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अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानि एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार को प्रोटेक्शन देगी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी फैमिली को यह सुविधा सिर्फ अगले पांच साल के लिए मिलेगी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एसपीजी संशोधन बिल पेश किया। इस दौरान शाह ने कहा कि इस कानून में कुछ बदलाव के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं, शुरुआत में एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी। लेकिन बाद में एक कानून बना, जिसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बड़े नेताओं को सुरक्षा देने का काम करने लगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ये सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा पूर्व पीएम के परिवार को मात्र अगले 5 साल तक ये सुविधा मिल सकेगी।

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नियमों में बदलाव पर कांग्रेस ने किया था हंगामा

हाल में केन्द्र सरकार द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके नियमों में बदलाव के कारण प्रमुख राजनीतिक फैमिली गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से सदन में जबरदस्त हंगामा किया गया था। कांग्रेस समर्थकों ने दिल्ली समेत कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया था। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को अभी तक एसपीजी सुरक्षा मिला करती थी, लेकिन अब इनकी सुरक्षा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानि सीआरपीएफ को दी गई है।

एसपीजी कानून में ये हुआ है संशोधन

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में कहा कि वर्ष 1991-94 में एसपीजी में संशोधन हुआ, उसके बाद भी इसमें कई बार संशोधन हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन होने के बाद जो एक्ट बनेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उपलब्ध होगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास पर रहते हैं, उन्हें भी एसपीजी मिलेगी। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को अगले 5 साल की अवधि के लिए एसपीजी प्रोटेक्शन दी जाएगी।

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अमित शाह ने आगे कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक़, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ही हैं, उनके कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए एसपीजी बनी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो दो पूर्व पीएम की हत्या हुईं, वो देश के लिए बड़ी क्षति है, जिसके बाद इस कानून को बनाया गया। अब हमारी सरकार इसमें संशोधन कर रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री को ये सुरक्षा मिलती रहेगी।

 

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