चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को कैबिनेट की मंजूरी, रक्षा मंत्री से सीधे कर सकेंगे मुलाकात

Views : 2387  |  0 minutes read
Chief-of-Defense-Staff

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानि सीडीएस पद को मंजूरी दे दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर चार सितारा जनरल रैंक के सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सीडीएस को सैन्य विभाग का मुखिया बनाते हुए कई पावर दिए गए हैं। अब देश की तीनों सेनाएं सैन्य विभाग के तहत आएंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सैलरी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बराबर होगी। तीनों सेनाओं के चीफ सीडीएस को रिपोर्ट करेंगे। जरूरत के समय तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल का काम भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देखेंगे।

Chief-of-Defense-Staff

अभी नहीं की सीडीएस के नाम की घोषणा

केन्द्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक सीडीएस के नाम की घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि ​अगले कुछ दिनों में सीडीएस के नाम की घोषणा की जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीडीएस बिना रक्षा सचिव की मंजूरी के सीधे रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकेंगे।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर उस 4 स्टार जनरल रैंक के अफसर को नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास सैन्य प्रबंधन में विशेष योग्यता होगी। सैन्य विभाग में सिविल ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर शामिल होंगे। सीडीएस को चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यानि वे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी होंगे।

रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार होगा सीडीएस

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में केन्द्रीय रक्षा मंत्री को सलाह देगा और वह रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार भी होगा। हालांकि सैन्य सेवाओं से जुड़े विशेष मामलों में तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले की तरह रक्षा मंत्री को सलाह देते रहेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के प्रमुखों समेत किसी भी सैन्य कमांड के अधिकारों का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। सीडीएस सैन्य अभियान के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाने का काम करेगा।

डीआरडीओ ने क्यूआरएसएएम मिसाइल सिस्टम का किया सफ़ल परीक्षण, जानें क्या है इसकी ताकत

इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने पद से सेवानिवृति होने के बाद बिना केन्द्र सरकारी की मंजूरी के न किसी सरकारी पद पर काम कर करेगा और न ही किसी प्राइवेट संस्थान में किसी पद पर नौकरी करेगा।

 

COMMENT