जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने निवास संबंधी नए नियम जारी किए, कश्मीरी पंडितों के लिए जेपी नड्डा ने कही ये बात

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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य में निवास संबंधी नए नियम जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर में निवास संबंधी नए नियमों को अधिसूचित किए जाने की मंगलवार को सराहना की। बीजेपी अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये नए नियम सभी शरणार्थियों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों को उनके लंबित अधिकार दिलाने का काम करेंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, 90 के दशक की शुरुआत में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कश्मीर घाटी में हिंदुओं और ख़ासकर कश्मीरी पंड़ितों का नरसंहार करना शुरू कर था, जिसके बाद लाखों परिवारों को अपना सबकुछ छोड़ रातों-रात जान बचाकर भागना पड़ा। इसके बाद से ही लाखों कश्मीरी पंड़ित जम्मू और देश के कई अन्य इलाकों में जीवन काट रहे हैं।

विस्थापितों को जल्द ही आवास अधिकार प्राप्त हो जाएंगे

जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी किए गए नए नियमों के तहत पश्चिम पाकिस्तान के लोगों, वाल्मिकियों, समुदाय के बाहर शादी करने वाली महिलाओं, गैर-पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही आवास अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा, आवास संबंधी नए नियमों का जम्मू-कश्मीर में अधिसूचित होना स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि इससे पश्चिम पाकिस्तान से आए लोगों समेत अन्य शरणार्थियों, दशकों से जम्मू-कश्मीर में बसे अनुसूचित जाति के कर्मी, जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चों को अब आवास का दावा करने का लंबे समय से अटका अधिकार मिल जाएगा। सभी के लिए समानता व गरिमा होगी।

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वहीं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आवास संबंधी नए नियमों को अब अधिसूचित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अधिसूचित किए गए अधिवास संबंधी नए नियम अब जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी संबंधी पूर्व के नियमों को हटा देंगे, जो कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के साथ ही रद्द हो गए थे। पात्रा ने कहा कि भारत इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था।

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