गृह मंत्रालय ने 31 जनवरी तक सभी राज्यों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

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भारत में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिख 31 जनवरी 2022 तक केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि वह अपने स्तर पर कोरोना और नए वैरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ से निपटने के लिए जरूरी व्यवस्था की पूरी तैयारी कर लें।

जो भी उपाय उपयुक्त लगे उसे तत्काल प्रभाव में लाएं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि कंटेनमंट जोन, नाइट कर्फ्यू से लेकर जो भी उपाय उपयुक्त लगे उसे तत्काल प्रभाव में लें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने पत्र में कहा कि मैं यह दोहराना चाहूंगा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए और अपनी सुरक्षा को कम नहीं होने देना चाहिए। त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य जरूरत आधारित, स्थानीय प्रतिबंध/ प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि जो भी व्यक्ति सरकार के आपदा प्रबंधन कामों में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाएगा या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 51 से लेकर 60 तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्रेस क्रॉन्फेंस के जरिए लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए राज्य

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि सभी राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उचित कदम उठाएं और सतर्कता बनाएं रखें। इसके साथ ही राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें।

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