लॉकडाउन 2 में रियायत, शहरों में नहीं खुलेंगे मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स

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कोरोना संकट के बीच देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है और देश में कई जगह लोगों के संक्रमण व मौत के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन कई दिनों से पूरी तरह बंद की वजह से अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के उद्देश्य से सरकार ने शुक्रवार देर रात कुछ रियायत के आदेश जारी कर दुकाने खोलने की इजाजत दी है लेकिन दुकानों खोलने को लेकर क्या है अलग अलग नियम,जानिये इस बारे में विस्तार से-

सरकार ने शनिवार को जारी किया ये स्पष्टीकरण

सरकार ने आज शनिवार को एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन शहरी इलाके में शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स पर पूरी तरह प्रतिबंध बना रहेगा और शराब की दुकानें नहीं खोली जाएं।

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इस तरह समझें आदेश

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल में ​मौजूद दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खोली जा सकती हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अलग अलग दुकान,घर के पास की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है।

हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन में नहीं दी है कोई भी राहत

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस से प्रभावित वो जगह जो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित है व कंटेनमेंट जोन भी हैं उन्हें कोई राहत नहीं दी है और इन जगहों पर आगामी तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन ही रहेगा।

इन्हें खोलने की भी नहीं है अनुमति

सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि गांव या शहर में किसी जगह हेयर सैलून, नाई की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही अगले आदेश तक शराब की दुकान,पान मसाला,गुटखा की बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

 

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