कोरोना महामारी के बीच 31 मई तक ‘टेलीफोन’ से चलेंगे केंद्र सरकार के दफ्तर

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देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के मामलों की संख्या में कमी नज़र नहीं आ रही है। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यालयों के लिए ड्यूटी का नया रोस्टर जारी कर दिया है। डीओपीटी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 31 मई तक नियमानुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’ के जरिए टेलीफोन की मदद से जरूरी कामकाज निपटाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार, अंडर सेक्रेटरी, उसके समकक्ष और नीचे के 50 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालय में आएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के वो अधिकारी जो कोरोना के कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, उन्हें भी कार्यालय में आने से छूट प्रदान की गई है। डीओपीटी के मुताबिक, कोरोना की वजह से देश में अभी भी हालात ठीक नहीं हैं।

सभी मंत्रालयों एवं विभागों को सख्ती से पालन करना होगा

सरकार ने अपने कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक पचास फीसदी स्टाफ की मदद से कामकाज करना होगा। हाल में तीन मई को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि नया रोस्टर प्लान 31 मई या आगामी आदेशों तक लागू रहेगा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को इसका सख्ती से पालन करना होगा। विभागाध्यक्ष या सचिव स्तर के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोरोनाकाल में सरकारी कार्यालय का कामकाज प्रभावित न हो। साथ ही स्टाफ को भी कोरोना संक्रमण से बचाए रखना है।

लैपटॉप व मोबाइल आदि के जरिए करना होगा पूरा कामकाज

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि डिप्टी सेक्रेटरी, उसके समकक्ष या ऊपर के अधिकारी नियमित आधार पर कार्यालय में आएंगे। अधिकारी और स्टाफ के लिए कार्यालय में आने का अलग रोस्टर तैयार किया गया है। इसका मकसद है कि कार्यालय में भीड़ का माहौल न बने। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक रहेगी। दूसरी शिफ्ट साढ़े नौ बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। तीसरी शिफ्ट में सुबह 10 बजे से शाम साढ़े छह बजे तक दफ़्तर खुले रहेंगे।

यदि कोई अधिकारी किसी दिन दफ़्तर नहीं आता है तो उसे टेलीफोन के जरिए अपना कामकाज निपटाना होगा। यानि वह ‘वर्क फ्रॉम होम’ ड्यूटी पर रहेगा और लैपटॉप व मोबाइल आदि के जरिए कार्यालय का कामकाज पूरा करेगा। इसके अलावा यदि कोई अधिकारी कंटेनमेंट जोन में आता है, तो उसे दफ्तर आने से छूट मिलेगी। हालांकि, जैसे ही उसके क्षेत्र से कंटेनमेंट जोन खत्म होता है, उसे तुरंत कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसे लोग जो शारीरिक तौर पर अक्षम हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें भी सरकार ने कार्यालय में आने से छूट दी है। ऐसे कर्मी अपने घर पर रह कर ही कार्यालय का कामकाज निपटाएंगे।

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