सख्ती: इस बैंक पर 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा आईबीआई का प्रतिबंध

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भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पिछले कुछ समय से को-ऑपरेटिव बैंकों पर अपनी सख्ती बनाए हुए है। इस बात का सबूत इससे मिल जाता है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक ने करीब 8 महीने के भीतर 6 से अधिक को-ऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध लगा या बढ़ा दिया है। आरबीआई ने अपना कड़ा रुख जारी रखते हुए मुंबई के सहकारी बैंक ‘द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ पर लागू प्रतिबंधों को आगे बढ़ा दिया गया है। इस बैंक पर अब 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।

6 महीने तक पैसे नहीं निकाल पाएंगे लोग

आपको जानकारी के​ लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर छह माह के लिए प्रतिबंध लागू किए थे। आरबीआई ने बैंक पर कोई नया कर्ज देने और पुराने कर्ज का रिन्यू करने से रोक लगा दी गई। इसके बाद इन प्रतिबंधों को केंद्रीय बैंक द्वारा दो बार आगे बढ़ाया जा चुका है। बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस बैंक से जुड़े लोग अभी अगले 6 महीने पैसे नहीं निकाल पाएंगे।

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वहीं, आरबीआई ने एक अन्य बैंक पर भी प्रतिबंध बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंधों को भी तीन माह आगे बढ़ाकर 2 अगस्त तक कर दिया गया है। बता दें कि इस बैंक पर लागू प्रतिबंध 2 मई 2020 को समाप्त हो रहे थे।

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