अब नौकरीपेशा लोगों को ग्रेच्युटी के लिए नहीं करना होगा 5 साल का इंतजार

Views : 2798  |  3 minutes read
Gratuity-Without-Completing-Five-Years

केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान तीन श्रम विधेयक पेश किए जो राज्यसभा से पास हो गए हैं। इस कानून से नौकरीपेशा से जुड़े करोड़ों लोगों को फायदा होगा। संगठित और असंगठिक दोनों प्रकार के श्रमिकों को सुविधाएं देने के लिए नए श्रम विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। अब ग्रेच्युटी लेने के लिए नौकरीपेशा लोगों को पांच साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पांच साल की जगह अब एक साल में ग्रेच्युटी मिल सकेगी। इस विधेयक के राज्यसभा में पास होने से पहले तक कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए एक ही कंपनी में कम से कम पांच साल काम करना जरूरी था।

नए श्रम प्रावधानों के अनुसार, अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी उनके वेतन के साथ-साथ ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकेगा, चाहे उनका कॉन्ट्रैक्ट कितने भी समय का हो। इस कानून के बनने से संगठित और असंगठिक क्षेत्र के कामगारों में खुशी का माहौल है।

ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा होती है 20 लाख

ग्रेच्युटी सैलरी का वह हिस्सा है, जो कंपनी या नियोक्ता कर्मचारी की लंबी सेवाओं के बदले देता है। इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होती है। जैसे कि किसी कर्मचारी ने एक ही कंपनी में 20 साल काम किया और उसका अंतिम वेतन 40 हजार रुपये है। इस वेतन को 26 से भाग दिया जाता है, क्योंकि ग्रेच्युटी के लिए 26 कार्यदिवस माना जाता है। इससे 1,538 रुपये की रकम निकलेगी। अब नौकरी के कुल वर्ष को 15 से गुणा करते हैं, क्योंकि एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना होती है। इस प्रकार यह अवधि 300 दिन आएगी, जिसे 1,538 से फिर गुणा करने पर ग्रेच्युटी की कुल रकम 4,61,400 रुपये आएगी।

Read More: भारत में कोरोना वायरस के मामले 57 लाख के पार, 24 घंटे में 1129 लोगों की हुई मौत

श्रमिकों को सशक्त बनाने का काम करेंगे नए श्रम सुधार

श्रम विधेयक के पास होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘लंबे समय से जिसकी जरूरत थी वह श्रम सुधार संसद द्वारा पारित कर दिए गए हैं। ये सुधार हमारे मेहनती श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।’ आपको बता दें कि यह नया कानून बनने के बाद अब कर्मचारी एक साल बाद कंपनी से अपनी ग्रेच्युटी ले सकेंगे। यह कानून कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले या कम समय के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

COMMENT