पी चिदंबरम की जमानत पर सीबीआई की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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P-Chidambram

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरसअल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत पर पुनर्विचार करने की अपील की गई थी।

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल अगस्त माह में गिरफ्तार किया था। करीब चार महीने बाद दिसंबर 2019 में उन्हें कोर्ट से जमानत मिली थी। इससे पहले इसी मामले में ईडी ने बीते मंगलवार को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की थी। इस केस में चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेजा गया था। वह कुल 106 दिन तक वहां जेल में रहे।

आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम पर लगे ये आरोप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि वर्ष 2007 में वित्त मंत्री रहते हुए उनके बेटे ने उनके जरिए नियमों को न मानते हुए आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश को अनुमति दिलवाई थी। सीबीआई का आरोप है कि इसमें चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों ने बड़ी रिश्वत भी ली थी। हालांकि, अब तक की पूछताछ में चिदंबरम अपने ऊपर लगे इन आरोपों को खारिज करते आए हैं।

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साल 2007 में वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपए स्वीकार करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से दी गई मंजूरी में कथित अनियमितताओं बरतने का आरोप है। इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति पर आरोप है कि उसने अपने पिता के वित्त मंत्री रहते हुए पद का फायदा उठाकर कई कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जोकि कानून के हिसाब से अपराध है।

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