गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए सख्त निर्देश, इस श्रेणी के प्रवासी ही जा सकेंगे घर

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देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन जारी है। हाल में लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाते हुए 17 मई तक के लिए लागू कर दिया गया। इसी बीच एक राहत की खबर भी आई जब प्रवासी मजदूरों को घर जाने की अनुमति दी गई। लेकिन जब भारी संख्या में लोगों ने घर जाने की अनुमति मांगी तो गृह मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान आने-जाने की मंजूरी सिर्फ प्रवासी कामगारों को है। फिलहाल अन्य लोगों को जाने की इजाजत नहीं है।

अत्यंत संकट में फंसे लोगों के लिए है सुविधा

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिख कर कहा है कि गृह मंत्रालय ने ऐसे फंसे हुए लोगों के आने जाने को मंजूरी दी है जो लॉकडाउन की अवधि से ठीक पहले अपने मूल निवास अथवा कार्यस्थलों से चले गए थे। या लॉकडाउन के नियमों के चलते लोगों अथवा वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक के कारण अपने मूल निवासों अथवा कार्यस्थलों पर लौट नहीं पाए थे।

इस पत्र में कहा गया है कि आदेश में जो सुविधा दी गई है वह अत्यंत संकट में फंसे लोगों के लिए है, लेकिन ऐसे श्रेणी के लोग इसके दायरे में नहीं आते जो कामकाज के लिए अपने मूल स्थान से पहले से दूर हैं और सुरक्षित हैं। इस संकट की घड़ी में बेवजह कोई भी लोग घर ना जाए। बता दें, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्रेनों और बसों के द्वारा उनके आने जाने की मंजूरी कुछ खास शर्तों पर दी है, जिसमें भेजने और गंतव्य वाले राज्यों की सहमति, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना आदि शामिल है।

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रविवार शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 40263 हो गई है। वहीं, देश में कोरोना से अब तक कुल 1306 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि भारत में करीब ग्यारह हजार मरीज ठीक भी हो गए हैं।

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