ड्यूटी पर शहीद या हादसे में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवानों के परिजनों के लिए बढ़ी अनुग्रह राशि

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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने शहीद सैनिकों के परिवारजनों को मिलने वाली सहायता राशि को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीआरपीएफ ने किसी कार्रवाई के दौरान शहीद होने वाले या अन्य कारणों से ड्यूटी पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की है। नए नियमों के अनुसार, संघर्ष में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को अब 35 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। अबतक अर्धसैनिक बल के जवान के शहीद होने पर परिवारजनों को 21.5 लाख रुपये दिए जा रहे थे।

अन्य घटनाओं में जान गंवाने वालों के लिए भी बढ़ाई राशि

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सेवा के दौरान दुर्घटना, आत्महत्या या बीमारी जैसे किसी अन्य कारण से सैनिक के जान गंवाने या मौत होने पर उसके परिवारजनों को 16.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सितंबर 2021 में आयोजित हुई अर्धसैनिक बल की शासी निकाय की वार्षिक बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर अन्य बलों में भी लागू होंगे ये नियम

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये अनुग्रह भुगतान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों द्वारा दो मदों, जोखिम निधि और केंद्रीय कल्याण कोष के तहत स्वैच्छिक योगदान से लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीआरपीएफ के साथ अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) या अर्धसैनिक बलों में भी इसी तरह का निर्णय लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय के इस फैसले का लाभ अर्धसैनिक बलों के शहीद सैनिकों के परिवारों को होगा।

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