हलचल

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नौसेना में भी महिला अफसरों को मिलेगा स्थायी कमिशन

भारतीय सेना के बाद अब नौसेना में भी ​महिला अफसरों को स्थायी कमिशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्थायी कमीशन देने में महिला अफसरों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे लैंगिक रूढ़ियों का मामला बताया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसले में कहा कि महिलाओं में भी पुरुष अफसरों की तरह समुद्र में रहने की काबिलियत है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बता दें कि वर्ष 2007 के एसएससी जेएजी बैच की इकलौती महिला अफसर ने स्थायी कमीशन को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव का दावा किया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा केंद्र

महिलाओं के सेना में स्थायी कमिशन को लेकर केंद्र सरकार ने 11 मार्च को लोकसभा में कहा था कि वह महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए वह तैयार हैं। केंद्र सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरा पालन करेगी। केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी। नाइक ने कहा था कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाएगा। बता दें, अदालत ने पिछले महीने अपने एक आदेश में कहा था कि सेना में महिलाओं को स्थायी तैनाती मिलनी चाहिए और पुरुष अफसरों की ही तरह उन्हें सैन्य कमान में भी तैनात किया जाए।

कल्पना चावला: भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री जिसने आसमां को बनाया अपने सपनों की दुनिया

नेवी में इन विभागों में स्थायी कमिशन मिलेगा

भारतीय नौसेना की महिला अफसरों को इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, न्यायाधीश एडवोकेट जनरल, सिग्नल, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, सेना शिक्षा कोर और इंटेलिजेंस कोर में स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद बेदभावपूर्ण रवैया है और यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इससे पहले 18 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था।

Raj Kumar

Leave a Comment

Recent Posts

रोहित शर्मा ने कप्‍तान हार्दिक पांड्या को बाउंड्री पर दौड़ाया।

रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग की सजावट की और कप्‍तान हार्दिक पांड्या…

1 month ago

राजनाथ सिंह ने अग्निवीर स्कीम को लेकर दिया संकेत, सरकार लेगी बड़ा फैसला

अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने…

1 month ago

सुप्रीम कोर्ट का CAA पर रोक लगाने से इनकार, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) रोक लगाने से इनकार कर दिया…

1 month ago

प्रशांत किशोर ने कि लोकसभा चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी

चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत…

1 month ago

सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए नामित, PM मोदी बोले – आपका स्वागत है….

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति…

2 months ago

कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने थामा भाजपा दामन, संदेशखाली पर बोले – महिलाओं के साथ बुरा हुआ है…

कोलकाता हाई के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा में शामिल हो गए है। उन्होंने हाल…

2 months ago