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आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कंपनियों को दिए निर्देश, कार्ड बंद करने में देरी की तो देना होगा जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक यानि आरबीआई ने सख्ती अपनाते हुए सभी बैंकों को ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने समेत अन्य सुविधाएं शुरू करने पर नए ​दिशा-निर्देश दिए हैं। आरबीआई के आदेश का पालन नहीं करना क्रेडिट कंपनियों को भारी पड़ सकता है। दरअसल, इसका पालन नहीं करने पर क्रेडिट कार्ड कंपनियों को जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दोगुना भुगतान करना होगा।

एक जुलाई से लागू होंगे नए दिशा-निर्देश

केंद्रीय बैंक ने अपने नए आदेश में कहा है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों या उनमें एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष की ओर से अब ग्राहकों को बकाया वसूली को लेकर डराने-धमकाने से रोक दिया गया है। नए दिशा-निर्देशों में आरबीआई ने कहा कि बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करने पर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक की ओर से जारी ये दिशा-निर्देश एक जुलाई, 2022 से लागू होंगे। इसके अलावा अगर कार्ड बंद करने के अनुरोध पर एक हफ्ते में कार्रवाई पूरी नहीं की गई, तो कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देगी।

खाता बंद करने में देरी होने पर जुर्माना अदा करेगा जारीकर्ता

आरबीआई के क्रेडिट कार्ड से संबंधित इन निर्देशों के प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित बैंक राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) और भारत में संचालित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), (भुगतान बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट कार्डधारक को जुर्माना अदा करेगा। केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया कि 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाले कमर्शियल बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू कर सकते हैं, या कार्ड जारी करने वाले बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं।

सात कार्य दिवस में पूरा करना होगा अनुरोध

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, एक जुलाई से क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोध को सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा। इसे बंद करने के बारे में कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस के माध्यम से तत्काल सूचित करना होगा। साथ ही कंपनी डाक या अन्य माध्यम से क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध भेजने पर जोर नहीं देगी। अगर कंपनी या बैंक सात कार्य दिवसों में क्रेडिट कार्ड बंद नहीं कर पाया तो ग्राहक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। वहीं, कंपनी एक वर्ष से अधिक की अवधि से कार्ड का इस्तेमान न होने पर ग्राहक को सूचना देकर इसे बंद कर सकती है।

Read Also: ग्राहकों से ज्यादा ब्याज नहीं वसूल सकते सूक्ष्म-वित्त ऋणदाता संस्थान: RBI

Raj Kumar

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