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अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जमीन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख राज्य में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां घर बनाकर रह सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी हरी झंडी देते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि, खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। मंत्रालय का यह आदेश तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लागू हो गया है।

बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हो सकेंगे: सिन्हा

गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है, क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है, ‘हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों पास ही रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब अन्य राज्यों के लोग भी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकेंगे और अपना घर बना सकेंगे या उद्योग लगा सकेंगे।

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एमएचए ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया फैसला

गृह मंत्रालय ने यह नया फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है।

Raj Kumar

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